🔹 परिचय
भारत एक कृषि प्रधान देश है, और हर साल लाखों किसान अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर रहते हैं। लेकिन फसल खराब होने, सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसी समस्या का समाधान देने के लिए भारत सरकार ने “Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)” की शुरुआत की थी।
यह योजना किसानों को फसल नुकसान पर बीमा सुरक्षा (Crop Insurance Protection) प्रदान करती है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरा असर न पड़े।
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) एक केंद्र सरकार की योजना (Central Government Scheme) है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को बीमा कवर (Insurance Cover) मिलता है जब उनकी फसल प्राकृतिक आपदा, कीट, बारिश की कमी, या अन्य कारणों से खराब हो जाती है।
इस योजना का संचालन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) द्वारा किया जाता है।
🔹 योजना के मुख्य उद्देश्य (Main Objectives of PMFBY)
- किसानों को फसल नुकसान पर आर्थिक सहायता देना।
- खेती को जोखिममुक्त (Risk-free Agriculture) बनाना।
- किसानों की आय में स्थिरता (Income Stability) लाना।
- फसल उत्पादन को बढ़ावा देना।
- कृषि निवेश को सुरक्षित (Protect Investment) करना।
🔹 योजना की खास बातें (Key Features of PMFBY)
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) |
| लॉन्च वर्ष | 2016 |
| लॉन्च करने वाला विभाग | कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय |
| लाभार्थी | भारत के सभी पात्र किसान |
| बीमा कवरेज | प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़, कीट आदि |
| आवेदन प्रक्रिया | Online / Offline दोनों |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://pmfby.gov.in |
🔹 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कैसे काम करती है?
इस योजना में किसान को अपनी फसल पर थोड़ा सा प्रीमियम (Premium) देना होता है।
बाकी प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।
उदाहरण के लिए:
- खरीफ फसलों के लिए: 2% प्रीमियम
- रबी फसलों के लिए: 1.5% प्रीमियम
- व्यावसायिक/बागवानी फसलों के लिए: 5% प्रीमियम
अगर फसल को नुकसान होता है, तो किसान को बीमा राशि सीधे उसके बैंक खाते में (Direct Benefit Transfer – DBT) के माध्यम से दी जाती है।
🔹 योजना के अंतर्गत कवर की जाने वाली फसलें
- खरीफ फसलें – धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली
- रबी फसलें – गेहूं, जौ, चना, सरसों
- बागवानी फसलें – फल-सब्जियाँ जैसे टमाटर, आलू, आम, केला आदि
🔹 कौन लाभ उठा सकता है (Eligibility Criteria)
✅ सभी किसान जिनके पास खेती की जमीन है
✅ किराए पर खेती करने वाले (Tenant Farmers)
✅ शेयरक्रॉपर (Sharecroppers) भी योजना में शामिल हो सकते हैं
🔹 आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- भूमि रिकॉर्ड / खसरा नंबर
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- फसल का विवरण
🔹 योजना के लाभ (Benefits of PMFBY)
🌿 फसल नुकसान पर बीमा सहायता
🌿 सरकार द्वारा सब्सिडी वाला प्रीमियम
🌿 प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा
🌿 डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सुविधा
🌿 किसानों की आर्थिक स्थिरता
🔹 योजना में आवेदन कैसे करें (How to Apply)
- आधिकारिक वेबसाइट खोलें 👉 pmfby.gov.in
- “Farmer Corner” पर जाएं
- “Apply for Crop Insurance” पर क्लिक करें
- अपने राज्य, फसल और सीजन का चयन करें
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करें और रसीद डाउनलोड करें
🔹 योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य (Important Facts)
- यह योजना हर राज्य में लागू नहीं होती, कुछ राज्य अपनी अलग बीमा योजना चलाते हैं।
- किसान अपने CSC सेंटर (Common Service Center) से भी आवेदन कर सकते हैं।
- फसल कटाई प्रयोग (Crop Cutting Experiment) से नुकसान का आंकलन किया जाता है।
🔹 निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है।
यह योजना न केवल आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि खेती को स्थिर और सुरक्षित व्यवसाय बनाती है।
हर किसान को इस योजना का हिस्सा बनना चाहिए ताकि किसी भी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें आर्थिक मदद मिल सके।
