1. योजना क्या है? (What is PMFBY?)
“Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY)” भारत सरकार की एक फ्लैगशिप Crop Insurance Scheme है, जिसे 18 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था।
इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसान अपने खेतों और फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीट-रोग, बुवाई न हो पाना आदि जोखिमों से सुरक्षित रखें।
यानी सरल शब्दों में: आप खेती करें, और अगर आपकी फसल किसी अप्रत्याशित कारणवश बर्बाद हो जाती है — तो इस योजना के तहत आपको आर्थिक सुरक्षा मिले।

2. उद्देश्य (Objectives)
इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- किसानों को फसल नुकसान या बर्बादी की स्थिति में वित्तीय सहायता मुहैया कराना।
- किसानों की आय को स्थिर (Stable) बनाना, ताकि वे खेती जारी रख सकें।
- किसानों को आधुनिक (Modern) व इनोवेटिव (Innovative) कृषि-प्रक्रियाएँ अपनाने के लिए प्रेरित करना।
- कृषि क्षेत्र में क्रेडिट फ्लो, ग्रोथ और प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) बढ़ाना, तथा किसानों को उत्पादन जोखिम (Production Risks) से सुरक्षित रखना।

3. क्या लाभ हैं? (Benefits)
✦ सस्ती प्रीमियम दरें (Affordable Premiums)
- खरीफ (Food & Oilseed Crops) के लिए किसान को अधिकतम 2% प्रीमियम देना होगा।
- रबी (Food & Oilseed Crops) के लिए 1.5%।
- वार्षिक व्यावसायिक या बागवानी (Annual Commercial / Horticultural) फसलों के लिए 5%।
- उत्तर-पूर्वी राज्य, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश जैसे स्थानों में सरकार पूरी प्रीमियम राशि वहन करती है।
✦ व्यापक कवरेज (Comprehensive Coverage)
- योजना प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान तथा कीट-रोग आदि से फसल हानि को कवर करती है।
- कटाई के बाद नुकसान (Post-Harvest Losses) और Localized आपदाओं का कवरेज भी शामिल है।
✦ समय पर मुआवजा (Timely Compensation)
- योजना यह सुनिश्चित करती है कि फसल कटाई के बाद दो माह के भीतर किसान को मुआवजा मिले, ताकि उन्हें कर्ज के भार तले नहीं दबना पड़े।

✦ तकनीक-चालित कार्यान्वयन (Technology-Driven Implementation)
- आधुनिक तकनीक जैसे Satellite Imaging, Drones, Mobile Apps, Digital Records आदि का उपयोग नुकसान के आकलन और Claim Settlement प्रक्रिया में किया जा रहा है।

4. कौन-कौनसे जोखिम कवर होते हैं? (Risks Covered)
नीचे विभिन्न प्रकार के जोखिम दिए जा रहे हैं जिन्हें इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है:
- Yield Losses (Standing Crops): खेत में लगी फसल में उपज में कमी या नुकसान। कारण — प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, बाढ़, भूस्खलन, सूखा, रोग-कीट आदि।
- Prevented Sowing/Planting: अगर खराब मौसम के कारण किसान फसल बो नहीं पाते, तो उन्हें अधिकतम 25% तक का मुआवजा दिया जा सकता है।
- Post-Harvest Losses: कटाई के बाद “Cut and Spread” स्थिति में रखी फसल किसी चक्रवात या अनियमित बारिश से नष्ट हो जाए, तो कवरेज मिलता है।
- Localized Calamities: विशेष रूप से किसी खेत को हुए नुकसान जैसे ओलावृष्टि, भूस्खलन, बाढ़ आदि को भी योजना में शामिल किया गया है।
5. पात्रता (Eligibility)
- सभी किसान, चाहे वे भूमि स्वामी (Owner) हों, किरायेदार (Tenant) हों या साझेदारी (Share-cropper) के रूप में खेती करते हों — आवेदन कर सकते हैं।
- किसान के पास बीमित फसल में “Insurable Interest” होना जरूरी है।
- मान्य जमीन प्रमाणपत्र या लीज़ एग्रीमेंट होना चाहिए।
- आवेदन बुवाई शुरू होने के 2 हफ्तों के भीतर करना जरूरी है।
- अगर किसान ने उसी फसल के नुकसान के लिए किसी अन्य योजना से मुआवजा लिया है, तो वह पात्र नहीं होगा।
6. योजना से बाहर क्या है? (Exclusions)
निम्न स्थितियाँ योजना में शामिल नहीं होतीं:
- गैर-नोटिफाइड क्षेत्र (Non-Notified Areas)।
- फसल-चक्र से बाहर हुआ नुकसान।
- किसान की लापरवाही या अनुशंसित कृषि-प्रथाओं का पालन न करना।
- प्रीमियम का भुगतान न करने पर कवरेज रद्द हो सकता है।

7. आवेदन प्रक्रिया (How to Apply)
Online Process
- आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएँ।
- “Farmer Corner” पर क्लिक करें और “Guest Farmer” चुनें।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नाम, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, पता, जमीन की जानकारी आदि भरें।
- OTP द्वारा लॉग-इन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें, दस्तावेज़ अपलोड करें और “Submit” करें।
- भुगतान करें या “Pay Later” विकल्प चुनें और रसीद प्रिंट करें।
- “Application Status” सेक्शन में जाकर अपनी एप्लिकेशन ट्रैक करें।
Offline Process
आप अपने नजदीकी CSC सेंटर, बैंक शाखा, या कृषि विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं।
8. जरूरी दस्तावेज़ (Documents Required)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण (Aadhaar / PAN / Voter ID)
- बैंक पासबुक (IFSC सहित)
- जमीन के रिकॉर्ड (RoR / LPC / Agreement Copy)
- फसल बोई गई है या बोई जानी है, उसका विवरण
9. प्रीमियम दरें (Premium Rates)
- खरीफ खाद्य एवं तैलीय फसलों के लिए अधिकतम 2%।
- रबी खाद्य एवं तैलीय फसलों के लिए 1.5%।
- वार्षिक व्यावसायिक या बागवानी फसलों के लिए 5%।
10. अन्य महत्वपूर्ण बातें (Other Important Points)
- योजना “One Nation, One Crop, One Premium” सिद्धांत पर आधारित है।
- किसानों में जागरूकता के लिए “Fasal Bima Saptah” जैसे अभियान चलाए गए हैं।
- तकनीकी पहल जैसे YES-TECH (Yield Estimation System) और WINDS (Weather Information Network & Data System) जोड़ी गई हैं।
11. निष्कर्ष (Conclusion)
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है।
यह योजना खेती में आने वाले अनिश्चित जोखिमों से बचाव प्रदान करती है, साथ ही किसानों को सस्ती बीमा सुविधा और समय पर मुआवजा सुनिश्चित करती है।
अगर आप एक किसान हैं या खेती करने वाले परिवार से हैं, तो इस योजना का लाभ ज़रूर उठाएँ।
समय पर आवेदन करें, ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखें और अपनी फसल को सुरक्षित करें।
